फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   fast track court, rape case

Jammu News: 21 में से बस एक गवाह से पूछताछ, पीड़िता भी बयान से पलटी, दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

विज्ञापन
fast track court, rape case
जम्मू। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। आरोपी एक साल से जेल में है। अभियोजन 21 गवाहों में से केवल एक ही गवाह से पूछताछ कर पाया। नाबालिग भी बयान से पलट चुकी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को हिरासत में रखना बगैर सुनवाई सजा और उसकी आजादी छीनने जैसा होगा।
विज्ञापन

स्पेशल जज रेणु डोगरा बुधवार को मोहसिन अली निवासी डोडा बनाम पुलिस स्टेशन बख्शी नगर और सीनियर सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल कोट भलवाल (जम्मू) मामले में सुनवाई कर रही थीं। आरोपी ने अर्जी में कहा कि पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद केस दर्ज किया है। वह सितंबर से सेंट्रल जेल कोट भलवाल में बंद है।
विज्ञापन

पीड़िता से भी पूछताछ हो चुकी है और उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो अपराध में संलिप्तता जाहिर करे। प्रतिवादी ने जघन्य अपराध में शामिल होने की बात कहते हुए अर्जी का विरोध किया। कहा कि अगर आरोपी को बेल पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने पाया कि अभियोजन ने सूचीबद्ध 21 में से सिर्फ एक गवाह यानी पीड़िता से पूछताछ की है। वह भी बयान से पलट गई है। अगर हालात इजाजत देते हों, जहां पीड़ित खुद ही मुकर गया हो और मेडिकल रिपोर्ट में नए या पुराने संबंध का सबूत न मिला हो तो जमानत बनती है। आरोपी को तब तक बेगुनाह माना जाना चाहिए जब तक गुनाह साबित न हो जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed