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पटाखों की बिक्री के लिए दस स्थान निर्धारित, केवल ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति
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जम्मू। दिवाली की तैयारियों को लेकर वीरवार को जिला प्रशासन ने बैठक की। इस दौरान पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से दस स्थान चिह्नित किए गए हैं। इन स्थानों में जेडीए पार्किंग (फार्चुन होटल के पास), विशाल मेगा मार्ट बाहु प्लाजा के विपरीत जेडीए पार्किंग, सब्जी मंडी मुट्ठी(निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के पास) जेडीए भूमि पर, मुख्य मार्केट त्रिकुटा नगर की पिछली तरफ जेडीए मैदान पर, सैनिक कॉलोनी दशहरा ग्राउंड, नरवाल के पास जेडीए भूमि, जेडीए पार्क रूप नगर, पीर बाबा के पास कुंजवानी तालाब, बाग-ए-बाहु और कासिम नगर (रेडिसन ब्ल्यू होटल के पास) शामिल हैं।
एक अन्य आदेश में कहा कि पटाखों और अन्य सामग्री पर प्राइस टैग होगा, जो उनपर छपी कीमत से अधिक नहीं होगा। मुद्रित मूल्य में सभी स्थानीय कर शामिल माने जाएंगे, भले हीं मुद्रित में विशेष रूप से स्थानीय कर अतिरिक्त लिखा हो। यदि कोई थोक या खुदरा विक्रेता शर्त का उल्लंघन करता है, तो अनुमति को रद्द कर उसका स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइजरी के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 24 नवंबर तक लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति, जो इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के प्रावधान के अनुसार दंडित किया जाएगा।
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एक अन्य आदेश में कहा कि पटाखों और अन्य सामग्री पर प्राइस टैग होगा, जो उनपर छपी कीमत से अधिक नहीं होगा। मुद्रित मूल्य में सभी स्थानीय कर शामिल माने जाएंगे, भले हीं मुद्रित में विशेष रूप से स्थानीय कर अतिरिक्त लिखा हो। यदि कोई थोक या खुदरा विक्रेता शर्त का उल्लंघन करता है, तो अनुमति को रद्द कर उसका स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कार्रवाई की जाएगी।
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एडवाइजरी के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 24 नवंबर तक लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति, जो इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के प्रावधान के अनुसार दंडित किया जाएगा।
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