{"_id":"f4d3f19eeb20093b4a4a9b7a9e162883","slug":"district-collector-to-submit-a-report-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिलाधीश को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिलाधीश को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 09 Sep 2014 02:06 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज कोतवाल ने स्वामी राज भगत की ओर से कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जिलाधीश डोडा को मामले की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। स्वामी राज भगत की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि नव निर्मित तहसील चराला के मुख्यालय के लिए जिस सेवा गांव का चयन किया गया है वह लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा।
विज्ञापन
वरिष्ठ एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट वीनू गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद अभियोजन पक्ष को दो हफ्ते का नोटिस जारी किया और साथ ही जिलाधीश डोडा को मामले की जांच कर कोर्ट में अगली सुनवाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए जिसमें बताया जाए कि क्या सेवा गांव तहसील मुख्यालय बनाने के लिए उचित है अथवा पुनेजा गांव उससे बेहतर विकल्प है। साथ ही कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए कि याचिका के फैसले के तहत की चराला तहसील मुख्यालय की भूमि का चयन हो।
विज्ञापन