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पंद्रह साल पुराने वाहनों की पुन: पंजीकरण सुविधा फेसलेस होगी
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- नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर, लोगों को जागरूक कर रहा विभाग
- परिवहन विभाग की 56 सेवाएं फेसलेस हैं, इनमें 32 प्रमुख
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर परिवहन विभाग की 56 सेवाएं फेसलेस हैं। विभाग अब दो से तीन नई सेवाओं को भी फेसलेस करने जा रहा है। इनमें 15 साल पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण शामिल है। आने वाले दिनों में यह सुविधा भी फेसलेस होगी।
वाहन संबंधी दस्तावेज के लिए लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर न काटने पड़ें और एजेंट कल्चर खत्म हो, इसके लिए विभाग ऑनलाइन के साथ-साथ फेसलेस सेवाओं पर जोर दे रहा है। अब तक विभाग की कुल 56 सेवाएं फेसलेस हैं। इनमें 32 प्रमुख हैं। ऑनलाइन आवेदन के जरिये डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में बदलाव, नए परमिट, परमिट में नवीनीकरण, स्थानांतरण, अस्थायी परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, नाम में बदलाव सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। जानकारी के अभाव में लोग इन सेवाओं को लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे में विभाग अब लोगों को जागरूक भी कर रहा है। हालांकि फेसलेस सेवाएं होने के बावजूद लोगों को आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
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वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण
को लेकर आ रहीं शिकायतें
वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण जैसी सेवाएं फेसलेस होने के बाद भी लोगों के काम समय पर नहीं हो पा रहे। एक्स पर जुबेर नाम के एक यूजर ने परिवहन आयुक्त को टैग करते हुए लिखा है कि दिसंबर में स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था। इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन ने कहा कि हमारी 56 सेवा ऑनलाइन और फेसलेस हैं। लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए। विभाग कुछ और सेवाओं को भी फेसलेस करने जा रहा है, ताकि लोगों को आरटओ व एआरटीओ कार्यालय में आना न पड़े।
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ये प्रमुख सेवाएं फेसलेस
आरसी में पता बदलना, वाहन स्वामित्व का हस्तांतरण, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, नया परमिट, परमिट का हस्तांतरण, अस्थायी परमिट, परमिट का स्थायी समर्पण, डुप्लीकेट एफसी, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस में पता बदलना, लर्नर्स लाइसेंस जारी करना, मोटर विभाग के दस्तावेज सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं।
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फेसलेस सेवाओं के लिए प्रक्रिया
vahan.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
vahan पोर्टल पर रजिस्टर करें और लॉगिन आईडी बनाएं
आधार आधारित ई-साइन
किसी भी सेवा का लाभ उठाएं और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें
स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से स्वीकृति और सेवा वितरण
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- परिवहन विभाग की 56 सेवाएं फेसलेस हैं, इनमें 32 प्रमुख
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर परिवहन विभाग की 56 सेवाएं फेसलेस हैं। विभाग अब दो से तीन नई सेवाओं को भी फेसलेस करने जा रहा है। इनमें 15 साल पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण शामिल है। आने वाले दिनों में यह सुविधा भी फेसलेस होगी।
वाहन संबंधी दस्तावेज के लिए लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर न काटने पड़ें और एजेंट कल्चर खत्म हो, इसके लिए विभाग ऑनलाइन के साथ-साथ फेसलेस सेवाओं पर जोर दे रहा है। अब तक विभाग की कुल 56 सेवाएं फेसलेस हैं। इनमें 32 प्रमुख हैं। ऑनलाइन आवेदन के जरिये डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में बदलाव, नए परमिट, परमिट में नवीनीकरण, स्थानांतरण, अस्थायी परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, नाम में बदलाव सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। जानकारी के अभाव में लोग इन सेवाओं को लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे में विभाग अब लोगों को जागरूक भी कर रहा है। हालांकि फेसलेस सेवाएं होने के बावजूद लोगों को आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
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वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण
को लेकर आ रहीं शिकायतें
वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण जैसी सेवाएं फेसलेस होने के बाद भी लोगों के काम समय पर नहीं हो पा रहे। एक्स पर जुबेर नाम के एक यूजर ने परिवहन आयुक्त को टैग करते हुए लिखा है कि दिसंबर में स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था। इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन ने कहा कि हमारी 56 सेवा ऑनलाइन और फेसलेस हैं। लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए। विभाग कुछ और सेवाओं को भी फेसलेस करने जा रहा है, ताकि लोगों को आरटओ व एआरटीओ कार्यालय में आना न पड़े।
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ये प्रमुख सेवाएं फेसलेस
आरसी में पता बदलना, वाहन स्वामित्व का हस्तांतरण, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, नया परमिट, परमिट का हस्तांतरण, अस्थायी परमिट, परमिट का स्थायी समर्पण, डुप्लीकेट एफसी, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस में पता बदलना, लर्नर्स लाइसेंस जारी करना, मोटर विभाग के दस्तावेज सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं।
फेसलेस सेवाओं के लिए प्रक्रिया
vahan.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
vahan पोर्टल पर रजिस्टर करें और लॉगिन आईडी बनाएं
आधार आधारित ई-साइन
किसी भी सेवा का लाभ उठाएं और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें
स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से स्वीकृति और सेवा वितरण