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कोर्ट की छुट्टियां.जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की अदालतों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा

Sat, 18 Dec 2021 02:08 AM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 18 Dec 2021 02:08 AM IST
सार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में तीन से 17 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जावेद अहमद ने वीरवार को इसकी सूचना जारी कर दी है। 
 

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Declaration of winter vacation in the courts of Jammu and Kashmir and Ladakh
highcourt srinagar - फोटो : फाइल

विस्तार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कश्मीर प्रांत में अधीनस्थ न्यायालयों, जम्मू संभाग के चुनिंदा जिलों के अलावा लद्दाख के न्यायालयों में 15 दिनों के शीतकालीन अवकाश आदेश दिया है। इन न्यायालयों में 3 से 17 जनवरी 2022 तक कामकाज बंद रहेगा। 

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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जावेद अहमद की ओर से वीरवार को जारी सूचना के अनुसार, जम्मू संभाग के किश्तवाड़, डोडा, रामबन, कठुआ, बनी, बटोत, गूल, उखराल और बनिहाल स्थित न्यायालयों में भी छुट्टियां प्रभावी होंगी।
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंधित जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों में छुट्टियों की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक आपराधिक व्यवसाय के निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

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