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जानिए छेड़छाड़ के आरोपी को क्या मिली सजा?
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 28 Oct 2014 01:16 AM IST
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जेएनएफ के अनुसार युवती के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में न्यायिक दंडाधिकारी प्रीत सिमरन कौर ने आरोपी राकेश कुमार उर्फ बब्बी को आरपीसी की धारा 294 के तहत दोषी मानते हुए एक माह की सजा सुनाई है।
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पुलिस केस के अनुसार 26 जुलाई 2011 को शिकायतकर्ता युवती ने हीरा नगर थाने में शिकायत की कि वह इलाके में दुकान चलाती है। आरोपी अकसर टेलीफोन कर अश्लील शब्दों का उपयोग करता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी गंदे कामेंट्स करता है।
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स्टेट के पीओ जेपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद हीरा नगर की न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी को एक माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।