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कोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब

Fri, 27 Nov 2015 11:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Fri, 27 Nov 2015 11:44 AM IST
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Court summons chief secretary

माजलता में डिग्री कालेज की स्थापना के मामले में दायर एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा सचिव को तलब किया है।

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वर्ष 2002 में समाप्त की गई एक जनहित याचिका में दिए आदेश की अवमानना करने पर उक्त याचिका दायर की गई। तत्कालीन एडवोकेट जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया था कि मजालता में डिग्री कालेज की स्थापना के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं।
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सरकार ने चिनैनी, सुंदरबनी, कालाकोट और आसपास के क्षेत्रो के इस संबंध में दायर दावों पर गंभीरता से विचार किया है और कालेज संबंधी प्रस्तावों पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही इस संबंध में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपाल वसंथाकुमार और जस्टिस बंसी लाल भट की खंडपीठ ने अवमानना याचिका की ओर से पेश एडवोकेट अभिनव शर्मा और स्टेट के एएजी राकेश खजूरिया की दलीलें सुनने के बाद पाया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।


कोर्ट ने मामले को एक दिसंबर 2015 के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा सचिव को स्वयं अदालत में पेश होकर जवाब देने को कहा।

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