फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court news

Jammu News: भूमि विवाद में तीन आरोपियों को जमानत

विज्ञापन
court news
अदालत ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर दी राहत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सांबा की अदालत ने थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज मामले में नामजद तीन आरोपियों को जमानत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए सभी अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत जमानती प्रकृति के हैं। ऐसे में उन्हें न्यायिक राहत दी जाना उचित है।

यह मामला गांव रेहियां (सांबा) से जुड़ा है। इसमें अश्वनी कुमार सिंह, उसके बेटे विश्वजीत सिंह और ऋषभ सिंह को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों ने अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पूरी तरह से झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। यह भूमि विवाद को आपराधिक रंग देने का प्रयास है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने संपत्ति पर दबाव बनाने और कथित रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन किया। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि तीनों आरोपियों ने स्वयं अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम स्मृति शर्मा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि चूंकि सभी आरोप जमानती हैं और आरोपी जमानत बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं इसलिए उन्हें 15-15 हजार रुपये के जमानत एवं व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाए। साथ ही अदालत ने शर्त रखी कि आरोपी जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और न तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे और न ही जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। आदेश के साथ ही जमानत याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed