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Jammu News: लापरवाही से ड्राइविंग मामले में चालक पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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सांबा। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुख्य चीफ ज्यूडीशिशल कोर्ट ने चालक को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला घगवाल थाने में दर्ज था। इसमें कमल किशोर निवासी जसाथ, घगवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने चालान कोर्ट के समक्ष दायर किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया है। कोर्ट ने बीएनएस की धारा 281 बीएनएस के तहत आरोपी को दोषी ठहराकर एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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