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चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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जम्मू। सीजेएम जम्मू अमरजीत सिंह लांगे ने चोरी के आरोपी बलवंत राज की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि आरोपी चोरी के कई मामलों में शामिल है। जमानत अर्जी खारिज करते हुए सीजेएम जम्मू अमरजीत सिंह लांगे ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट की जांच से पता चलता है कि 14 जून को शिकायतकर्ता ने पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी जम्मू में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 27 मई को उसके फ्लैट स्थित गोदाम में चोरी हो गई है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे पता चला कि कुछ लोग लोड कैरियर के साथ आए और पाइप लादकर ले गए। संबंधित पुलिस चौकी द्वारा दैनिक डायरी में आवश्यक प्रविष्टि की गई और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना छन्नी हिम्मत जम्मू में प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान यह कहा गया है कि आरोपी को राउंड अप किया गया था और निरंतर पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि पाइप की चोरी करने के बाद उसने उसे एक स्क्रैप डीलर को बेच दिया। अदालत में मौजूद जांच अधिकारी ने बताया कि 106 पाइप बरामद किए जा चुके हैं और 44 अभी बरामद किए जाने बाकी हैं। यह भी कहा गया है कि आरोपी पहले की तीन एफआईआर में भी शामिल है। बहस के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे पता चला कि कुछ लोग लोड कैरियर के साथ आए और पाइप लादकर ले गए। संबंधित पुलिस चौकी द्वारा दैनिक डायरी में आवश्यक प्रविष्टि की गई और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना छन्नी हिम्मत जम्मू में प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान यह कहा गया है कि आरोपी को राउंड अप किया गया था और निरंतर पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि पाइप की चोरी करने के बाद उसने उसे एक स्क्रैप डीलर को बेच दिया। अदालत में मौजूद जांच अधिकारी ने बताया कि 106 पाइप बरामद किए जा चुके हैं और 44 अभी बरामद किए जाने बाकी हैं। यह भी कहा गया है कि आरोपी पहले की तीन एफआईआर में भी शामिल है। बहस के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है।
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