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Jammu News: पिता की हत्या के आरोप से किया बरी
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श्रीनगर। श्रीनगर की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को 2009 में श्रीनगर के रैनावारी में पिता की हत्या के आरोप से बरी कर दिया। पुलिस के अनुसार 18 दिसंबर 2009 को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि बशीर अहमद राठेर का अपनी पत्नी के साथ कुछ विवाद था। इसके बाद रात 10 बजे उसका रुपये को लेकर बेटे बिलाल अहमद भट उर्फ राजू के साथ विवाद हो गया। मृतक के भाई द्वारा दायर शिकायत में कहा गया है कि उसे पता चला कि बिलाल ने बशीर अहमद राठेर पर लकड़ी के तख्ते से वार किया था, जिससे वह गिर गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि बाद में उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली।
घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने 21 दिसंबर 2009 को बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान सत्र न्यायाधीश, जवाद की अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर जो भी सबूत लाया गया है, अगर उसे उसी रूप में लिया जाता है और अभियुक्त द्वारा उसका खंडन नहीं किया जाता है, तब भी अभियुक्त की दोषसिद्धि की कोई गारंटी नहीं है। अदालत ने आरोपी बिलाल अहमद को बरी करते हुए कहा, इस प्रकार यह बिना सबूत का स्पष्ट मामला है। अदालत ने मामले के गवाहों के अवलोकन के बाद फैसला सुनाया। ब्यूरो
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घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने 21 दिसंबर 2009 को बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान सत्र न्यायाधीश, जवाद की अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर जो भी सबूत लाया गया है, अगर उसे उसी रूप में लिया जाता है और अभियुक्त द्वारा उसका खंडन नहीं किया जाता है, तब भी अभियुक्त की दोषसिद्धि की कोई गारंटी नहीं है। अदालत ने आरोपी बिलाल अहमद को बरी करते हुए कहा, इस प्रकार यह बिना सबूत का स्पष्ट मामला है। अदालत ने मामले के गवाहों के अवलोकन के बाद फैसला सुनाया। ब्यूरो
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