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पावर हार्न पर अदालत ने दिया अहम फैसला

Sun, 16 Nov 2014 01:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sun, 16 Nov 2014 01:25 AM IST
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court imposed a ban on power horns in jammu and kashmir

अब पावर हार्न वाले वाहनों की खैर नहीं। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम और एसएसपी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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ध्वनि प्रदूषण पर वासु दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस ताशी राबस्तन ने एसएसपी ट्रैफिक जम्मू को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार किसी भी वाहन पर पावर हार्न का उपयोग न हों।

याचिकाकर्ता के वकील वरुत कुमार गुप्ता और सीनियर एएजी गगन बसोत्रा की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, एसएसपी जम्मू, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी, सभी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और तमाम एसएचओ को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में हर हाल में इस आदेश को लागू किया जाए।
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साथ ही इस संबंध में उठाए गए कदम की तीन सप्ताह के अंदर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। यदि अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी जम्मू स्वयं अदालत में पेश होकर कारण बताएं।
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याचिका में कहा गया कि पूरे जिले में वाहन चालकों द्वारा धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर पावर हार्न का उपोयग किया जा रहा है। इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है और कई बार जोरदार हार्न हादसे का कारण भी बनते हैं।

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