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जम्मू के कोचिंग सेंटर के लिए बुरी खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 09 Apr 2015 12:09 PM IST
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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कश्मीर घाटी के मंडल प्रशासन को तीन दिन के भीतर क्षेत्र में स्थित सभी गैर पंजीकृत कोचिंग सेंटर बंद कराने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने मंडलायुक्त के नेतृत्व वाली समिति को सभी गैर पंजीकृत कोचिंग सेंटरों को बंद कराने का निर्देश दिया। इस समिति का गठन गत वर्ष 30 दिसम्बर को अदालत ने किया था।
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न्यायमूर्ति एम एच अत्तार और न्यायमूर्ति ए एम मागरे की पीठ ने कल दिये अपने आदेश में कहा, अनुपालन रिपोर्ट तीन दिन के भीतर रजिस्ट्री के समक्ष दायर होनी चाहिए और इसमें असफल रहने पर कश्मीर के मंडलायुक्त 11 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।
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पीठ ने इसके साथ ही कश्मीर के मंडलायुक्त को नोटिस जारी करके यह बताने का निर्देश दिया है कि अदालत के पूर्व आदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए कानून के तहत कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की जाए।