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अदालत ने मांगी PRO की संपत्ति रिपोर्ट

Tue, 28 Apr 2015 01:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 28 Apr 2015 01:14 AM IST
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court cite wealth report of PRO keval sharma

पूर्व उपमुख्यमंत्री के पीआरओ केवल शर्मा की संपत्ति को लेकर दायर एक

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याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट की अदालत ने सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त से संपत्ति की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसकी जांच विजिलेंस ने की है।

प्रो. एसके भल्ला की ओर से केवल शर्मा को गलत तरीके से उपलब्ध करवाई गई सुरक्षा के संबंध में दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीन सप्ताह का समय देते हुए पक्ष रखने को कहा है।

साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई को केस सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान केवल शर्मा के वकील एमके भारद्वाज ने कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और पुलिस को उसकी सुरक्षा करने के निर्देश दिए जाएं। जो याचिका दाखिल होने के बाद वापस ले ली गई है। उन्हें अभी सुरक्षा की जरूरत है।
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एडवोकेट एसएस अहमद ने कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर के आईजीपी (पर्सनल) मुकेश सिंह की ओर से पेश ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि पौनी चक पुलिस ने केवल शर्मा की पत्नी की मौखिक रिपोर्ट पर उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाई।
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रिपोर्ट में कहा गया कि तत्कालीन एसएसपी अतुल गोयल ने पक्का डंगा थाने से दो पुलिसकर्मियों, गुलाम कादिर और केवल सिंह को केवल शर्मा का पीएसओ लगाया था। 27 जुलाई 2013 को तत्कालीन एसएसपी के आदेश पर चार पुलिसकर्मियों की पहली बार सुरक्षा प्रदान की गई।


जिसे बाद में अन्य पुलिसकर्मियों से बदला गया। जो 10 अक्तूबर 2014 तक जारी रहा। जम्मू के वर्तमान एसएसपी उत्तम चंद के मौखिक आदेश पर सुरक्षाकर्मियों को वापस लिया गया।

जेएनएफ

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