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छेड़खानी और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप में तांत्रिक को तीन साल की कठोर कारावास

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जम्मू।तृतीय अतिरिक्त सेशन जज ने एक तांत्रिक को छेड़खानी के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को जज सुभाष चंद्र गुप्ता ने तांत्रिक अशोक कुमार निवासी बाजीगर बस्ती बाहु फोर्ट के खिलाफ चल रहे मामले पर सुनवाई की। आरोप है कि अशोक ने एक लड़की को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ छेड़खानी की। आरोपी ने लड़की को जलपीर निकालने के नाम पर प्रताड़ित किया था।
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2017 में बाहु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपी का पीड़ित के घर आना जाना था। लड़की के 18 वर्ष के होने पर तांत्रिक ने कहा कि लड़की को जलपीर है। उसे इलाज की जरूरत है। उसने परिवार को इलाज के लिए मनाया और बताया कि वह खुद इसका इलाज करता है। लड़की के परिजन मान गए। लड़की के घरवालों ने आरोपी पर विश्वास जताया। आरोपी ने इलाज करने के बहाने लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। उससे कहा कि यदि जलपीर निकालना है तो उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी करने पर उसे बाहर निकाला जा सकता है। आरोपी ने उसे बहलाया, फुसलाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। लड़की ने इसके बारे में अपने परिवार को बताया, लेकिन परिवार के लोगों ने उसकी नहीं मानी। वे उसे गुरू मानते थे। एक दिन पीड़ित लड़की जिंदराह में अपने अंकल के घर गई और इस घटना के बारे बताया। अंकल के कहने पर लड़की ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। जेएनएफ
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