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Jammu News: जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर अब लेह के लोगों को चुकाना होगा सफाई शुल्क
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घरों का 100 और व्यापारिक संस्थानों-दुकानों का होगा 250 रुपये शुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
लेह। जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर अब लेह में भी साफ-सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगरपालिका लेह ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब शहरवासियों को सभी घरों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, दुकानों और होटलों आदि का सफाई शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क हर माह अदा करना पड़ेगा।
नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी स्टैंजिन रबगैस की ओर से जारी किए गए इस आदेश के अनुसार अब सभी घरों का सफाई शुल्क 100 रुपये, जबकि व्यापारिक संस्थानों और दुकानों के 250 रुपये हर माह चुकाने होंगे। 300 स्क्वायर मीटर साइज के मैरिज एवं मल्टीपरपज हॉल वालों को 2000 रुपये, जबकि इससे बड़े आकार वालों को 5000 रुपये का मासिक शुल्क देना होगा। छोटी इंडस्ट्री वर्कशॉप जो प्रतिदिन 10 किलो कूड़ा पैदा करती हैं, उन्हें 750 रुपये का मासिक शुल्क देना होगा। आदेश के अनुसार कुल 18 कैटेगरी परिभाषित की गई हैं और प्रत्येक कैटेगरी के लिए शुल्क अलग-अलग रखा गया है। यह शुल्क एक अप्रैल से मान्य होगा। हालांकि इस आदेश को लेकर सामान्य जन मानस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अनुमान है कि इसका विरोध हो सकता है, क्योंकि यह शुल्क लगाने से पहले लोगों से किसी भी प्रकार की चर्चा नगर पालिका की ओर से नहीं की गई है। वहीं, जिला प्रशासन का मानना है कि शुल्क के माध्यम से जो राजस्व जुटाया जायेगा उससे शहर की साफ सफाई व्यवस्था को और दुरस्त किया जाएगा, जिससे लोगों को ही फायदा होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
लेह। जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर अब लेह में भी साफ-सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगरपालिका लेह ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब शहरवासियों को सभी घरों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, दुकानों और होटलों आदि का सफाई शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क हर माह अदा करना पड़ेगा।
नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी स्टैंजिन रबगैस की ओर से जारी किए गए इस आदेश के अनुसार अब सभी घरों का सफाई शुल्क 100 रुपये, जबकि व्यापारिक संस्थानों और दुकानों के 250 रुपये हर माह चुकाने होंगे। 300 स्क्वायर मीटर साइज के मैरिज एवं मल्टीपरपज हॉल वालों को 2000 रुपये, जबकि इससे बड़े आकार वालों को 5000 रुपये का मासिक शुल्क देना होगा। छोटी इंडस्ट्री वर्कशॉप जो प्रतिदिन 10 किलो कूड़ा पैदा करती हैं, उन्हें 750 रुपये का मासिक शुल्क देना होगा। आदेश के अनुसार कुल 18 कैटेगरी परिभाषित की गई हैं और प्रत्येक कैटेगरी के लिए शुल्क अलग-अलग रखा गया है। यह शुल्क एक अप्रैल से मान्य होगा। हालांकि इस आदेश को लेकर सामान्य जन मानस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अनुमान है कि इसका विरोध हो सकता है, क्योंकि यह शुल्क लगाने से पहले लोगों से किसी भी प्रकार की चर्चा नगर पालिका की ओर से नहीं की गई है। वहीं, जिला प्रशासन का मानना है कि शुल्क के माध्यम से जो राजस्व जुटाया जायेगा उससे शहर की साफ सफाई व्यवस्था को और दुरस्त किया जाएगा, जिससे लोगों को ही फायदा होगा।
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