फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   cjm jammu direct to attach movable property of former MLA Radhe Sham Sharma

जम्मू: पूर्व विधायक राधे शाम शर्मा की चल संपत्ति कुर्क करने का निर्देश

Sun, 09 Oct 2022 03:47 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Sun, 09 Oct 2022 03:47 PM IST
सार

सीजेएम जम्मू अमरजीत सिंह लंगेह ने उपायुक्त जम्मू को पूर्व एमएलए राधे शाम शर्मा की चल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया।

विज्ञापन
cjm jammu direct to attach movable property of former MLA Radhe Sham Sharma
Former MLA Radhe Sham Sharma (File) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुख्य न्यायिक न्यायाधीश(सीजेएम) जम्मू अमरजीत सिंह लंगेह ने उपायुक्त जम्मू को पूर्व एमएलए राधे शाम शर्मा की चल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया। सीजेएम ने कहा कि प्रतिवादी पूर्व विधायक हैं और शंकर आइस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज कैनाल रोड तालाब तिल्लो के मालिक हैं। 

विज्ञापन


निष्पादन याचिका सहायक श्रम आयुक्त जम्मू द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 15(5) के तहत अदालत में पेश किया गया। इसमें याचिकाकर्ता ने 11 लाख 12 हजार राशि वसूल करनी है। कोर्ट ने कहा कि भुगतान करने में प्रतिवादी की लापरवाही और अड़ियल स्वभाव  याचिकाकर्ताओं को पांच साल से अधिक समय से मुश्किलों में डाल रहा है। 
विज्ञापन


कोर्ट ने प्रतिवादी प्रोपराइटर के खिलाफ नया कुर्की वारंट जारी किया। इसमें जिला कलेक्टर (उपायुक्त) जम्मू को प्रतिवादी प्रोपराइटर की चल संपत्ति को कुर्क करने और अनुपालन रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि तक या उससे पहले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed