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कश्मीर में भूमि धोखाधड़ी के मामले में दो राजस्व अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर
Wed, 06 Nov 2019 01:40 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Wed, 06 Nov 2019 01:40 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने दक्षिण कश्मीर भूमि धोखाधड़ी मामले में दो राजस्व अधिकारी सहित छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। अपराध शाखा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पहलगाम तहसील के राजस्व अधिकारियों के खिलाफ मंगलवार को अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया।
बयान के मुताबिक आरोपियों में तत्कालीन लरिपोरा पटवारी गुलाम मोहम्मद इटो (जो अब पहलगाम के तहसीलदार हैं), गिरदावरी अब्दुल गनी राथर, अब्दुल राशिद शेख, अब्दुल रज्जाक शेख, अली मोहम्मद शेख और सकीना शामिल हैं। अनंतनाग की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष 2010 में दर्ज यह मामला पेश किया गया।
पहलगाम के फ्रिस्लान गांव के अब्दुल खालिक शेख और अन्य द्वारा की शिकायतों के आधार पर अपराध शाखा के कश्मीर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच में पता चला कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और अन्य आरोपियों ने अनंतनाग में ‘एस्टेट फ्रिस्लान पहलगाम’ में स्थित छह कनाल और नौ मार्ला (लगभग एक एकड़ भूमि) की जमीन को मापने के संबंध में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में धोखाधड़ी की थी।
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बयान के अनुसार जांच में पता चला कि आरोपियों के पक्ष में गलत तरीके से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया की गई। उसने कहा कि श्रीनगर से जमीन एजाज अहमद मीर और अहमद शाह को बेचे असली मालिक से उसके स्वामित्व का हक छीन लिया गया था।
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बयान के मुताबिक आरोपियों में तत्कालीन लरिपोरा पटवारी गुलाम मोहम्मद इटो (जो अब पहलगाम के तहसीलदार हैं), गिरदावरी अब्दुल गनी राथर, अब्दुल राशिद शेख, अब्दुल रज्जाक शेख, अली मोहम्मद शेख और सकीना शामिल हैं। अनंतनाग की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष 2010 में दर्ज यह मामला पेश किया गया।
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पहलगाम के फ्रिस्लान गांव के अब्दुल खालिक शेख और अन्य द्वारा की शिकायतों के आधार पर अपराध शाखा के कश्मीर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच में पता चला कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और अन्य आरोपियों ने अनंतनाग में ‘एस्टेट फ्रिस्लान पहलगाम’ में स्थित छह कनाल और नौ मार्ला (लगभग एक एकड़ भूमि) की जमीन को मापने के संबंध में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में धोखाधड़ी की थी।
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बयान के अनुसार जांच में पता चला कि आरोपियों के पक्ष में गलत तरीके से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया की गई। उसने कहा कि श्रीनगर से जमीन एजाज अहमद मीर और अहमद शाह को बेचे असली मालिक से उसके स्वामित्व का हक छीन लिया गया था।