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आपशंभु मंदिर मामला: आरोपी यासिर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश

Wed, 29 Jun 2016 11:45 PM IST
जेएनएफ/जम्मू
जेएनएफ/जम्मू Updated Wed, 29 Jun 2016 11:45 PM IST
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chalan presented in court against the accused Yasir
आरोपी को कोर्ट ले जाते पुल‌िसकर्मी - फोटो : Amar Ujala
आपशंभु मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी यासिर के खिलाफ एसपी आरसी कोतवाल की अध्यक्षता में गठित की गई स्पेशल जांच टीम ने बुधवार को कोर्ट में चालान पेश किया।
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पुलिस ने इस मामले में एफआईआर नंबर 51/2016 में धारा 295, 295 ए, 353, 506 के तहत केस दर्ज किया हुआ है। पुलिस के केस में यासिर पर आरोप है कि उसने आपशंभु मंदिर में 14 जून को शाम पांच बजे तोड़फोड़ की।

पुलिस ने जांच करने के बाद प्रिंसिपल सेशन जज के सामने चालान पेश किया। उक्त कोर्ट में यह चालान इसलिए पेश किया गया है, क्योंकि इस मामले का अपराध स्पेशल है, जिसको सिर्फ सेशन कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। प्रिंसिपल सेशन जज संजय गुप्ता ने सीपीओ जावेद अहमद की दलीलें सुनने के बाद चालान को प्रथम अतिरिक्त सेशन जज के पास ट्रांसफर कर दिया।
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अतिरिक्त सेशन जज ने मामले को अपने पास लेते हुए आरोपी को कोट भलवाल जेल भेजने के निर्देश दिए और मामले की दलीलें सुनने के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। पुलिस ने मामले की जांच को 15 दिन लिए हैं। जांच में अब तक यही पाया गया है कि आरोपी ने मंदिर में तोड़फोड़ की और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। 
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