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Jammu News: कैट ने रद्द की 2015 में जारी तकनीशियन चयन सूची
Fri, 26 Sep 2025 04:31 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Fri, 26 Sep 2025 04:31 AM IST
सार
जम्मू में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 2015 की तकनीशियन भर्ती चयन सूची रद्द कर दी है। न्यायाधिकरण ने सांबा जिले के 11 पदों पर फिर से पात्रता जांचकर नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
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विस्तार
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने 2015 में जारी तकनीशियन भर्ती की चयन सूची रद्द कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सांबा जिले के योग्य उम्मीदवारों की पात्रता को 11 विवादित रिक्तियों के लिए फिर से परखा जाए।
मामले में सांबा निवासी शर्मा और विश्व दीपक ने दावा किया था कि 2013 के भर्ती नोटिफिकेशन में सांबा जिले की 11 तकनीशियन-तीन पदों को जम्मू जिले की रिक्तियों में गलत तरीके से शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 2014 में हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया और 2015 में केवल 38 पद भरे गए जबकि 64 पद खाली रह गए।
सरकार और सेवा चयन बोर्ड की ओर से कहा गया कि 2007 में सांबा का अलग जिला बनने के बाद उस समय स्वतंत्र तकनीशियन-तीन कैडर नहीं था और विवादित पद जम्मू जिले के कोटे में आते थे। अधिकारियों का कहना था कि 2015 में सात पद सांबा के लिए अलग से आरक्षित थे, लेकिन आवेदन नहीं किए गए। अधिकरण ने मामले की समीक्षा के बाद निर्णय लिया कि 11 पद सांबा जिले के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे और इन्हें स्थानीय योग्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए था। इसलिए 2015 की चयन सूची को रद्द कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने और योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।
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मामले में सांबा निवासी शर्मा और विश्व दीपक ने दावा किया था कि 2013 के भर्ती नोटिफिकेशन में सांबा जिले की 11 तकनीशियन-तीन पदों को जम्मू जिले की रिक्तियों में गलत तरीके से शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 2014 में हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया और 2015 में केवल 38 पद भरे गए जबकि 64 पद खाली रह गए।
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सरकार और सेवा चयन बोर्ड की ओर से कहा गया कि 2007 में सांबा का अलग जिला बनने के बाद उस समय स्वतंत्र तकनीशियन-तीन कैडर नहीं था और विवादित पद जम्मू जिले के कोटे में आते थे। अधिकारियों का कहना था कि 2015 में सात पद सांबा के लिए अलग से आरक्षित थे, लेकिन आवेदन नहीं किए गए। अधिकरण ने मामले की समीक्षा के बाद निर्णय लिया कि 11 पद सांबा जिले के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे और इन्हें स्थानीय योग्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए था। इसलिए 2015 की चयन सूची को रद्द कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने और योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।
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