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जम्मू कश्मीर: अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मिलेगी बीयर, पर्यटन क्षेत्रों में कारोबारी कर सकेंगे बिक्री

Tue, 11 Oct 2022 02:07 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 11 Oct 2022 02:07 AM IST
सार

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस नई व्यवस्था से बीयर और रेडी टू ड्रिंक के कारोबार में कई गुणा वृद्धि होगी। 

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Beer will be available at departmental stores in Jammu and Kashmir
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा - फोटो : संवाद

विस्तार

राजधानी जम्मू और श्रीनगर सहित शहरी क्षेत्रों में स्थापित डिपार्टमेंटल स्टोर्ट्स पर अब बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) पेय मिलेंगे। एक वाणिज्यिक परिसर में डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न्यूनतम 1200 स्क्वेयर फीट क्षेत्र की शर्त को पूरा करना होगा।

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जम्मू और श्रीनगर शहरों में वार्षिक टर्नओवर (वार्षिक कारोबार) पांच करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए दो करोड़ रुपये का होना चाहिए। 10 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर की श्रृंखला में अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग से लाइसेंस के लिए आवेदन करने को पात्र होंगे।
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस नई व्यवस्था से बीयर और रेडी टू ड्रिंक के कारोबार में कई गुणा वृद्धि होगी। 
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परिषद ने जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और आबकारी नीति, 2023-24 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी टू ड्रिंग पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जेकेईएल-2ए प्रदान करने की मंजूरी दी है।

डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले से मौजूद होना चाहिए। हालांकि यह शर्त डिपार्टमेंटल स्टोर की श्रृंखला से संबंधित नए/हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी, जिनका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक है।

डिपार्टमेंटल स्टोर्स कम से कम छह करियाना आइटमों में फ्रोजन खाद्य पदार्थ, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम, प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान, बर्तन, खेल सामग्री, विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिधान और स्टेशनरी की बिक्री कर रहे हों।


इस नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर स्थापित डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। परिषद ने जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम को संबंधित उपायुक्त के परामर्श से अछूते क्षेत्रों में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री की अनुमति भी दी है।

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