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हज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 31 Jul 2017 12:22 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Mon, 31 Jul 2017 12:22 AM IST
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bail rejected in case of fraud
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चतुर्थ एडिशनल सेशंस जज, श्रीनगर कमलेश पंडित ने हज कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी। दाऊद अहमद आजाद पुत्र हुमायूं आजाद निवासी राजबाग श्रीनगर दूसरे आरोपियों के साथ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत आठ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर इंडो साहब ट्रेवल सर्विसेज का मैनेजर बनकर हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडिशनल सेशंस जज कमलेश पंडित ने कहा कि दाऊद ने न केवल मेहनत से कमाई गई राशि हड़पी, बल्कि हज जाने के इच्छुकों की धार्मिक भावना से भी खिलवाड़ किया। पुलिस एजेंसी ने जनता के हो-हल्ले के बाद मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (एसआईटी) गठित की थी ताकि मामले की जड़ तक जाया जा सके। मामले में जांच जारी है। लिहाजा, आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की 
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