{"_id":"5f0371ee8ebc3e42be64ebfe","slug":"action-samba-news-jmu2137449143","type":"story","status":"publish","title_hn":"सांबा में पेट्रोल पंप, स्टेशनरी समेत तीन दुकानें सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सांबा में पेट्रोल पंप, स्टेशनरी समेत तीन दुकानें सील
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सांबा। जिला लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की एक टीम ने सहायक नियंत्रक राजेश हेरा के नेतृत्व में सोमवार को जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान विशेष रूप से पेट्रोल पंपों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने पर एक पेट्रोल, स्टेशनरी की दुकान समेत तीन दुकानें सील की गईं। इस दौरान 27000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
लीगल मेट्रोलॉजी की टीम ने सांबा, सुपवाल और बाड़ी ब्राह्मणा में अनंतिम भंडार, स्थिर दुकानें, सब्जी-फल विक्रेता आदि की जांच की। इस दौरान टीम ने कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 और एक के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तीन अनंतिम स्टोर सील किए। उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कम डिलीवरी के लिए मिली शिकायत पर एक पेट्रोल पंप को भी सील किया गया। आरोपी व्यापारियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया उनके मामलों की संरचना के लिए कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग विभागीय स्तर से चेतावनी दी गई। बाद में आश्वासन के बाद सहायक नियंत्रक कानून का उल्लंघन करने वालों को 27000 रुपये जुर्माना किया गया। विभाग ने सभी व्यापारियों को केवल सत्यापित वजन का उपयोग करने का निर्देश दिया और व्यापार लेनदेन के लिए उपाय और सुनिश्चित करें कि सभी पैक उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली वस्तुओं को एमआरपी, पैक्ड, नेट सामग्री, पूरा पता और उपभोक्ता देखभाल नंबर लगाने को कहा।
विज्ञापन
लीगल मेट्रोलॉजी की टीम ने सांबा, सुपवाल और बाड़ी ब्राह्मणा में अनंतिम भंडार, स्थिर दुकानें, सब्जी-फल विक्रेता आदि की जांच की। इस दौरान टीम ने कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 और एक के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तीन अनंतिम स्टोर सील किए। उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कम डिलीवरी के लिए मिली शिकायत पर एक पेट्रोल पंप को भी सील किया गया। आरोपी व्यापारियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया उनके मामलों की संरचना के लिए कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग विभागीय स्तर से चेतावनी दी गई। बाद में आश्वासन के बाद सहायक नियंत्रक कानून का उल्लंघन करने वालों को 27000 रुपये जुर्माना किया गया। विभाग ने सभी व्यापारियों को केवल सत्यापित वजन का उपयोग करने का निर्देश दिया और व्यापार लेनदेन के लिए उपाय और सुनिश्चित करें कि सभी पैक उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली वस्तुओं को एमआरपी, पैक्ड, नेट सामग्री, पूरा पता और उपभोक्ता देखभाल नंबर लगाने को कहा।
विज्ञापन