फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   ACB closure report in 22-year-old benami property case back, Jammu Kashmir news

जम्मू-कश्मीरः 22 साल पुराने बेनामी संपत्ति मामले में एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट वापस

Sat, 19 Oct 2019 11:38 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 19 Oct 2019 11:38 AM IST
विज्ञापन
ACB closure report in 22-year-old benami property case back, Jammu Kashmir news
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

अनुपातहीन संपत्ति के 22 साल पुराने मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से फूड एंड सप्लाई के उप निदेशक के खिलाफ पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने लौटा दिया। श्रीनगर एंटी करप्शन कोर्ट के जज आर एन वातल ने ब्यूरो की रिपोर्ट सुनवाई के लिए शामिल करने के बाद माना कि इस मामले में और जांच करने की आवश्यकता है।

विज्ञापन

 
कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट एसएसपी को वापस कर जांच पूरी करने के आदेश दिए जाते हैं। इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए। जिसका जिम्मा किसी डीएसपी रैंक अफसर से कम अधिकारी को न हो। तीन महीने के दौरान इस मामले की जांच पूरी करें।
विज्ञापन


एसीबी ने इस मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में शुक्रवार को पेश की। पीपल्स वेलफेयर फोरम ने 1997 में तब रहे उप निदेशक शब्बीर अहमद कंथ के खिलाफ बेनामी संपत्ति होने की शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप था कि सरकार को चूना लगाकर शब्बीर ने पैसा कमाया है। इस कार्य में उसका कई लोगों ने साथ दिया। एसीबी ने अपनी जांच में शब्बीर पर लगे आरोपों के साबित न होने की बात कही। जज ने कहा कि आरोपी की दिल्ली, बंगलूरू सहित अन्य जगहों पर संपत्ति थी। जिसकी जांच रिपोर्ट में जांच नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट में कई खामियां हैं। इसलिए मामले की दोबारा जांच करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed