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धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद
Updated Tue, 11 Sep 2018 02:04 AM IST
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जम्मू। भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत (सीबीआई) ने बीएसएनएल पंपोर के स्टोर इंचार्ज गुलाम रसूल मट्टू को तीन साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। गुलाम रसूल के खिलाफ 13,64,292 रुपये के स्टोर के सामान की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।
न्यायाधीश यशपाल कोतवाल ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर कपिल वर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी ने बीएसएनएल को चुना लगाया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ 27 सितंबर 2017 के बाद से ही आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। आरोपी को तीन साल की कैद पर्याप्त है। उसने स्टोर से सामान की हेराफेरी की है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को तीन साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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न्यायाधीश यशपाल कोतवाल ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर कपिल वर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी ने बीएसएनएल को चुना लगाया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ 27 सितंबर 2017 के बाद से ही आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। आरोपी को तीन साल की कैद पर्याप्त है। उसने स्टोर से सामान की हेराफेरी की है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को तीन साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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