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राहगीर को कुचलने दो साल जेएनएफ
Updated Fri, 13 Jul 2018 01:52 AM IST
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जम्मू। स्पेशल म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट मनोज परिहार ने ट्रैक्टर ड्राइवर राजेंद्र कुमार को राहगीर को कुचलने में दो साल कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस केस के अनुसार सात अक्तूबर 2008 शाम सात बजे पुलिस का सूचना मिली एक व्यक्ति ट्रैक्टर काफी तेज गति से चला रहा है। ट्रैक्टर गोल पुली से पुंछ हाउस की तरफ आ रहा है। शाम साढ़े चार बजे के करीब तालाब तिलो गंदा नाला के करीब पहुंचे ट्रैक्टर ने एक राहगीर मदन लाल को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उसे जीएमसी में भर्ती कराया गया है। कुछ देर बाद मदन लाल ने दम तोड़ दिया। एडवोकेट कुनाल चिब और प्रोसेक्यूटिंग आफिसर अल्ताफ वाहिद की दलीलों के बाद पाया गया कि चालक राजेंद्र कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। उसके खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। इस मामले में आरोपी को दो साल कैद की सजा सुनाई। जेएनएफ
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पुलिस केस के अनुसार सात अक्तूबर 2008 शाम सात बजे पुलिस का सूचना मिली एक व्यक्ति ट्रैक्टर काफी तेज गति से चला रहा है। ट्रैक्टर गोल पुली से पुंछ हाउस की तरफ आ रहा है। शाम साढ़े चार बजे के करीब तालाब तिलो गंदा नाला के करीब पहुंचे ट्रैक्टर ने एक राहगीर मदन लाल को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उसे जीएमसी में भर्ती कराया गया है। कुछ देर बाद मदन लाल ने दम तोड़ दिया। एडवोकेट कुनाल चिब और प्रोसेक्यूटिंग आफिसर अल्ताफ वाहिद की दलीलों के बाद पाया गया कि चालक राजेंद्र कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। उसके खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। इस मामले में आरोपी को दो साल कैद की सजा सुनाई। जेएनएफ