फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   udhampur news, court news

Udhampur News: 1500 रुपये जुर्माना और साधारण कारावास की सजा सुनाई

Mon, 29 Sep 2025 12:27 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Mon, 29 Sep 2025 12:27 AM IST
विज्ञापन
udhampur news, court news
- 30 जुलाई को 180 प्रति एमएल 52 बोतल शराब के साथ किया था गिरफ्तार
विज्ञापन

उधमपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत आबकारी अधिनियम की धारा 48 (ए) के तहत 1500 रुपये के जुर्माने और अदालत उठने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अभियुक्त मंगू राम ने अपने वकील के माध्यम से आबकारी अधिनियम की धारा 48(ए) के तहत अपराध स्वीकारोक्ति के लिए आवेदन किया और स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति करने की इच्छा व्यक्त की। अदालत ने उसे उसके स्वीकारोक्ति के परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने आगे बढ़ने पर जोर दिया। अदालत ने यह निर्धारित किया कि अभियुक्त ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद से यह स्वीकारोक्ति की। परिणामस्वरूप, आरोप उसके सामने प्रस्तुत किए गए और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी दोष याचना को अभिलेखित किया गया और उसे फाइल का हिस्सा बनाया गया।
अभियुक्त के अपराध स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने उसे आबकारी अधिनियम की धारा 48 (क) के अंतर्गत दोषी पाया। उसे 1500 रुपये का जुर्माना और न्यायालय उठने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा कर दिया गया और उसे सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए। न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के अधीन, अपील व पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद, वास्तविक दावेदार को उनकी पहचान सत्यापित करने के बाद जब्त की गई नकदी, वस्तुओं या दस्तावेजों को वापस करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

गौरतलब है कि 30 जून को उधमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोंदोमेल पुलिस चौकी की टीम ने मंगू राम को तवी जगानू पुल से 52 बोतल 180 प्रति एमएल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। लगभग तीन माह तक चली अदालती कार्रवाई के बाद आरोपी को जुर्माना और साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed