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Udhampur News: विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस मामले में जमानत खारिज की

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Udhampur, Bail Reject, NDPS ACT Case, Court Issue Order
उधमपुर। एनडीपीएस अधिनियम के विशेष सत्र न्यायाधीश उधमपुर वीरेंद्र सिंह बाहो ने मंगलवार को धनी राम निवासी द्रबली, तहसील सलूनी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 26 अप्रैल 2025 को थाना चिनैनी की पुलिस टीम ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह दो अन्य लोगों के साथ उधमपुर से आ रहा था।जांच के दौरान उसके पास चरस पाई गई। आरोपी को आर्थिक लाभ कमाने के लिए मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और खरीद में संलिप्त पाया गया। आरोपी के वकील की दलीलें सुनने, आवेदन की विषय-वस्तु, पुलिस रिपोर्ट, आपत्तियों और सीडी फाइल का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त कारणों और जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति व इस मामले के तथ्यों पर लागू कानून के आधार पर अभियुक्त यानि आवेदक बिक्री के लिए वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखने की साजिश में शामिल है। इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले पर लागू होती है।
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उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है जहां यह उचित रूप से माना जा सके कि अभियुक्त या आवेदक कथित अपराध का दोषी नहीं है।
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