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Udhampur News: शहर से गोल मेला तक समय सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन की आरसी होगी रद्द

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Transport Dept. Taken Action
 धार रोड पर समय सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच करती परिवहन विभाग की टीम।
- एआरटीओ ने चलाया अभियान, 40 वाहनों की जांच के साथ पांच के काटे चालान
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- यात्री वाहनों के चालकों को नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। शहर के बीचोंबीच धार रोड से गोल मेला तक निर्धारित समय अवधि और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मंगलवार को कार्रवाई की गई। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) की ओर से लगातार दो दिनों से छेड़े गए अभियान में 40 यात्री वाहनों की जांच की गई।
इस दौरान जब्त की गई रामनगर रूट की एक बस की आरसी रद्द करने की चालक को चेतावनी देते हुए चालान काटने के साथ छोड़ा गया। शहर से धार रोड के रास्ते रामनगर, मजालता, मनवाल और बसंतगढ़ सहित अन्य रूट पर चलने वाले यात्री वाहनों के प्रशासन की ओर से 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। जिसके तहत शहर से उन्हें गोल मेला क्षेत्र 20 मिनट में पार करना जरूरी है। क्योंकि यात्री बैठाने के स्वार्थ में वाहन चालक शहर में वाहन की धीमी रफ्तार और जगह-जगह स्टॉप लेकर यातायात अव्यवस्था को पैदा करते हैं। जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रत्येक वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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इसी समस्या से निपटने और नियमों के प्रति चालकों को सचेत करने के उद्देश्य से एआरटीओ रमेश समोत्रा के नेतृत्व में टीम ने सोमवार और मंगलवार को धार रोड पर नाके लगाए। इस दौरान 40 के करीब वाहनों की जांच की गई। पांच वाहनों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए। जिनमें यूनिफार्म न पहनना, दस्तावेजों की कमी, ओवरलोडिंग व अन्य उल्लंघन शामिल थे। जबकि निर्धारित समय अवधि का उल्लंघन करने वाले 35 वाहनों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।
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इसके अलावा टीम की ओर से सोमवार को समय सीमा का उल्लंघन करने पर उधमपुर रामनगर रूट की एक बस को जब्त भी किया गया था। मंगलवार को चालान के साथ इस शर्त पर बस को छोड़ा गया कि अगर फिर से उल्लंघन हुआ तो वाहन की आरसी स्थायी तौर पर स्थगित कर दी जाएगी।

कोट...
शहर से गोला मेला तक यात्री वाहनों के लिए समय सीमा निर्धारित है। अगर कोई उसका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में चेतावनी देकर छोड़ा गया है लेकिन फिर से उल्लंघन करने पर लाइसेंस या आरसी रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
- रमेश समोत्रा, एआरटीओ उधमपुर
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