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कर्फ्यू पास के बिना किश्तवाड़ में आवागमन की अनुमति नहीं

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Traffic not allowed in Kishtwar without curfew pass
किश्तवाड़। प्रदेश प्रशासन के निर्देश के बाद किश्तवाड़ प्रशासन ने जिले में बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब 31 मई तक जिले में बिना कर्फ्यू पास के आवागमन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही डेयरी, फल-सब्जी और मटन-चिकन की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक तीन घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की मनाही रहेगी।
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जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में अब 31 मई तक कर्फ्यू पास के बिना किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। दवा दुकानों, रसोई गैस, कृषि से जुड़े काम, एटीएम, प्रिंट एपं इलेक्ट्रानिक मीडिया, खाद्य आपूर्ति डिपो, सभी विकास वाले कार्य, स्वास्थ्य से जुड़े एवं सैनिटाइजेशन वाले कर्मचारियों को पहचान पत्र के अनुसार छूट दी गई है। वेक्सीनेशन ड्राइव सहित जिला के अंतर्गत जरूरी सामान के लिए आवाजाही, सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए और बक्करवालों की आवाजाही के लिए कोई रोक नहीं रहेगी।
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किराना, ग्रासरी, प्रोविजनल स्टोर, बेकरी दुकानों के लिए 50 फीसदी यानि पुराने आदेशानुसार ऑड और इवन के हिसाब से सुबह सात से 10 बजे तक का समय दिया गया है। शिक्षा संस्थान सहित बड़े कारोबार बंद ही रहेंगे। शादी-विवाह समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके लिए तहसीलदार से अनुमति लेनी होगी। आम जनता से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने में प्रशासन का सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं, आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिलें में कहीं भी पांच से अधिक व्यक्तियोें जमा होने की मनाही रहेगी।
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