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Udhampur News: अपहरण व हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

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RaMBAN, Life Imprisonment, Court Verdict, kidnapping And Murder Case
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबन ने हत्या और अपहरण के एक मामले में शामिल दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामबन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबन दीपक सेठी ने अपहरण और हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 दिसंबर 2003 को थाना गूल में हत्या और 7/27 भारतीय शस्त्र अधिनियम (आईएए) के तहत एक मामला किया गया था। 16-17 दिसंबर 2003 की मध्यरात के दौरान कुछ अज्ञात आतंकियों ने गगरसुल्ला, तहसील गूल के निवासी सदर दीन के पुत्र मुश्ताक अहमद का अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश रामबन ने अभियुक्तों मोहम्मद मुमताज निवासी गांव हर्रा तहसील गूल, फारूक अहमद निवासी गांव धर्रम तहसील गूल को अपराध करने के लिए आजीवन कारावास और धारा 364/आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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