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किश्तवाड़ के चौगन मैदान में धारा 144 लागू
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उधमपुर। आम जनता की लगातार शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को जिला मेजिस्ट्रेट अंगरेज सिंह राणा ने ऐतिहासिक चौगान मैदान में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश जारी किया गया कि किश्तवाड़ की आम जनता की लगातार शिकायतें आती हैं कि प्रसिद्ध चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ में वाहन प्रवेश करते हैं। जिससे ग्राउंड की हरियाली को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दुर्घटनाओं की भी आशंका बढ़ गई है। ग्राउंड में वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा और मैदान की हरियाली को नुकसान से बचाने के लिए धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है। चौगान मैदान में धारा 144 सीआरपीसी लगाने से भारी या हल्के वाहनों, चार पहिया, तीन पहिया, दोपहिया, मोटरसाइकिल और साइकिल और सभी आइसक्रीम वेंडिंग गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
परियोजना स्थलों पर भी 144 लागू
वहीं एक अन्य आदेश में जिला मेजिस्ट्रेट अंग्रेज सिह राणा ने परियोजना स्थलों पर उपद्रव की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए धारा 144 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि पाकूल दूल हाईड्रो जलविद्युत परियोजना के तहत जारी कार्य स्थलों पर शरारती तत्वों द्वारा उत्पात मचाने व कार्य में बाधा पंहुचाने के लिए कर्मचारियों को भड़काने व गुमराह किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए निर्माण स्थलों पर शांति और कानून व्यवस्था के रख-रखाव को लेकर डांगरडु और सोराबट्टी क्षेत्र के दच्छन में धारा 144 लागू की गई है। जिसमें इन स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होकर जाने पर अगले आदेश तक सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त स्थानों पर जुलूस, हथियार, लाठियां, पत्थर आदि ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। डीएम ने कहा है कि परियोजना स्थलों पर प्रशासन किसी भी प्रकार की अवैध गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा और जो कभी भी परियोजना स्थलों पर पर्यावरण को खराब करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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परियोजना स्थलों पर भी 144 लागू
वहीं एक अन्य आदेश में जिला मेजिस्ट्रेट अंग्रेज सिह राणा ने परियोजना स्थलों पर उपद्रव की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए धारा 144 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि पाकूल दूल हाईड्रो जलविद्युत परियोजना के तहत जारी कार्य स्थलों पर शरारती तत्वों द्वारा उत्पात मचाने व कार्य में बाधा पंहुचाने के लिए कर्मचारियों को भड़काने व गुमराह किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए निर्माण स्थलों पर शांति और कानून व्यवस्था के रख-रखाव को लेकर डांगरडु और सोराबट्टी क्षेत्र के दच्छन में धारा 144 लागू की गई है। जिसमें इन स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होकर जाने पर अगले आदेश तक सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त स्थानों पर जुलूस, हथियार, लाठियां, पत्थर आदि ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। डीएम ने कहा है कि परियोजना स्थलों पर प्रशासन किसी भी प्रकार की अवैध गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा और जो कभी भी परियोजना स्थलों पर पर्यावरण को खराब करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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