{"_id":"679290ef233a806621005799","slug":"jammu-kashmir-news-udhampur-news-c-202-1-sjam1011-119635-2025-01-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udhampur News: भुक्की तस्कर 15 दिनों की अतिरिक्त न्यायिक हिरासत में भेजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udhampur News: भुक्की तस्कर 15 दिनों की अतिरिक्त न्यायिक हिरासत में भेजा
विज्ञापन
उधमपुर। जम्मू-श्रीननगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो क्विंटल भुक्की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 1 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जखैनी नाके पर उधमपुर पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान दो क्विंटल भुक्की बरामद की थी। नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में मोहम्मद हनीफ निवासी चंबा, हिमाचल प्रदेश को मौके पर ही गिरफ्तार किया था। मौजूदा समय में आरोपी न्यायिक हिरासत के चलते जिला जेल में बंद है।
मामले की आगे की जांच और पूछताछ को लेकर जांच अधिकारी पीएसआई राहुल जम्वाल ने एक बार फिर आरोपी की अदालत से न्यायिक रिमांड की मांग की थी। वीरवार को उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी की पहचान जिला जेल उधमपुर में एचसी मोहम्मद खलील और कोर्ट में पीएसआई राहुल जम्वाल ने की। आरोपी की ओर से उप कानूनी सहायता बचाव वकील सुरिंदर खजूरिया उपस्थित थे। आरोपी को एक दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह इसी अदालत द्वारा 9 जनवरी के आदेश के तहत दी गई रिमांड के तहत जिला जेल उधमपुर में न्यायिक हिरासत में है, जो आज समाप्त हो गई।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए अपराध जघन्य और गैर-जमानती हैं, इसलिए न्यायिक रिमांड की अनुमति दी जाती है। आरोपी को 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि यानी 6 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इस अवधि के दौरान वह जिला जेल उधमपुर में रहेगा और इसकी समाप्ति के बाद उसे अगले आदेश के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 1 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जखैनी नाके पर उधमपुर पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान दो क्विंटल भुक्की बरामद की थी। नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में मोहम्मद हनीफ निवासी चंबा, हिमाचल प्रदेश को मौके पर ही गिरफ्तार किया था। मौजूदा समय में आरोपी न्यायिक हिरासत के चलते जिला जेल में बंद है।
विज्ञापन
मामले की आगे की जांच और पूछताछ को लेकर जांच अधिकारी पीएसआई राहुल जम्वाल ने एक बार फिर आरोपी की अदालत से न्यायिक रिमांड की मांग की थी। वीरवार को उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी की पहचान जिला जेल उधमपुर में एचसी मोहम्मद खलील और कोर्ट में पीएसआई राहुल जम्वाल ने की। आरोपी की ओर से उप कानूनी सहायता बचाव वकील सुरिंदर खजूरिया उपस्थित थे। आरोपी को एक दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह इसी अदालत द्वारा 9 जनवरी के आदेश के तहत दी गई रिमांड के तहत जिला जेल उधमपुर में न्यायिक हिरासत में है, जो आज समाप्त हो गई।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए अपराध जघन्य और गैर-जमानती हैं, इसलिए न्यायिक रिमांड की अनुमति दी जाती है। आरोपी को 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि यानी 6 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इस अवधि के दौरान वह जिला जेल उधमपुर में रहेगा और इसकी समाप्ति के बाद उसे अगले आदेश के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।