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शहर में दो दिन खुलेंगी बिजली के सामान की दुकानें

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Electrical goods shops will open in two days in the city
उधमपुर। कोरोना कर्फ्यू के एक सप्ताह के लिए बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिला प्रशासन ने अब दो दिन के लिए इलेक्ट्रिकल और आप्टीकल की दुकानें खोलने की भी अनुमति दे दी है। इसके साथ दो दिन के लिए मीट और चिकन की दुकानें भी खुल सकेंगी। प्रशासन ने लोगों को पहले के मुकाबले में थोड़ी राहत प्रदान की है। सोमवार से नए आदेश के अनुसार ही बाजार में दुकानें खुलेंगी। दुकानें खोलने के समय में भी अब थोड़ा बदलाव किया गया है।
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सरकार की तरफ से शनिवार को कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। इस दौरान बाजार में क्या खोलना और क्या बंद रखना है। यह निर्णय लेने का अधिकार डीसी को दिया गया है। उधमपुर की डीसी ने रविवार शाम को एक सप्ताह के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है। नई गाइड लाइन के अनुसार दूध की दुकानें हर रोज सुबह सात से दस बजे तक खुलेंगी। सब्जी-फल की दुकानें सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दवाई की दुकानें हर रोज सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी।
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ग्रासरी की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। स्टेशनरी, बुक शाप, इलेक्ट्रिक्लस और आप्टीकल की दुकानें मंगलवार और बुधवार को सुबह नौ बजे से दोपहर तक तीन बजे तक, एग्रीकल्चरल, हार्टीकल्चर, मीट और चिकन की दुकानें सोमवार और वीरवार को सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। कल्लर इलाके में मौजूद होल सेल सब्जी मंडी सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को को सुबह पांच से दोपहर 12 तक खोलने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने नगर परिषद को लाइसेंस रेहड़ी वालों को वार्ड में जाकर जरूरत का सामान बेचने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। जरूरत के सामान की सप्लाई करने वाले वाहनों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। यात्री वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप और एलपीजी आउटलेटस खुले रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में चलने वाले वाहनों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत हाजिरी के साथ चलेंगे। सरकारी विकास कार्य लगातार चलते रहेंगे।
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