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Udhampur News: दंपती की तलाक की याचिका कोर्ट ने की मंजूर
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उधमपुर। जिला न्यायालय ने छह सालों से एक-दूसरे अलग रह रहे दंपती की याचिका को स्वीकार करते हुए मंगलवार को उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी।
अदालत ने पाया कि विवाह के कुछ महीनों में ही दंपती आपस में तालमेल नहीं बना पाया। दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध खत्म हो चुके थे। छह साल से दोनों अलग रह रह थे। दंपति ने आपसी सहमति से विवाह को समाप्त करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत एक संयुक्त याचिका दायर की थी। दोनों का विवाह 7 अप्रैल, 2018 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार जिला-उधमपुर में संपन्न हुआ था।
उनके विवाह से कोई संतान नहीं है। दोनों के बीच संबंध विवाह के लगभग एक महीने तक सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन उसके बाद वे अलग-अलग आदतों, विचारों और आचरण के कारण एक साथ नहीं रह सके। संवाद
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अदालत ने पाया कि विवाह के कुछ महीनों में ही दंपती आपस में तालमेल नहीं बना पाया। दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध खत्म हो चुके थे। छह साल से दोनों अलग रह रह थे। दंपति ने आपसी सहमति से विवाह को समाप्त करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत एक संयुक्त याचिका दायर की थी। दोनों का विवाह 7 अप्रैल, 2018 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार जिला-उधमपुर में संपन्न हुआ था।
उनके विवाह से कोई संतान नहीं है। दोनों के बीच संबंध विवाह के लगभग एक महीने तक सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन उसके बाद वे अलग-अलग आदतों, विचारों और आचरण के कारण एक साथ नहीं रह सके। संवाद
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