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Udhampur News: तस्करी में दस वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना
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उधमपुर। उधमपुर के प्रधान सत्र न्यायाधीश नवाज जरगर ने शनिवार को एक नार्को तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दलजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी तहसील सुंदरनगर जिला कपूरथला के पास से 65 किलो भुक्की बरामद हुई थी।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार 29 जून 2017 को रूटीन चेकिंग के दौरान श्रीनगर से जम्मू की ओर ट्रक नंबर (एचपी69-1858) से 65 किलो भुक्की बरामद हुई थी और दजलीत सिंह को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच एसआई ठाकुर दत्त को सौंपी गई थी।
पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक कौशल कोतवाल को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूत स्पष्ट और ठोस पेश किए गए हैं और कानूनी जांच में खरे उतरे हैं। इन परिस्थितियों में दोषी दलजीत सिंह निवासी कपूरथला को 10 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार 29 जून 2017 को रूटीन चेकिंग के दौरान श्रीनगर से जम्मू की ओर ट्रक नंबर (एचपी69-1858) से 65 किलो भुक्की बरामद हुई थी और दजलीत सिंह को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच एसआई ठाकुर दत्त को सौंपी गई थी।
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पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक कौशल कोतवाल को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूत स्पष्ट और ठोस पेश किए गए हैं और कानूनी जांच में खरे उतरे हैं। इन परिस्थितियों में दोषी दलजीत सिंह निवासी कपूरथला को 10 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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