फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar: UAPA removed from seven arrested students court grants bail accused of celebrating defeat in World C

श्रीनगर: गिरफ्तार सात छात्रों से यूएपीए हटाया, कोर्ट ने दी जमानत, विश्वकप फाइनल में हार का जश्न मनाने का आरोप

Sun, 03 Dec 2023 02:03 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Sun, 03 Dec 2023 02:03 PM IST
सार

गांदरबल जिले के शुहामा में स्कॉस्ट कश्मीर के छात्रों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गांदरबल की अदालत ने छात्रों को जमानत दे दी। इसकी पुष्टि छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शफीक अहमद भट ने दी।

विज्ञापन
Srinagar: UAPA removed from seven arrested students court grants bail accused of celebrating defeat in World C
न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

विश्व कप फाइनल में कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाने और भारतीय क्रिकेट टीम की हार का जश्न मनाने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार सात छात्रों पर से आतंकवाद विरोधी कानून के हटाए जाने के बाद शनिवार को एक अदालत ने जमानत दे दी।

विज्ञापन


मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के शुहामा में शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (स्कॉस्ट)-कश्मीर के छात्रों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गांदरबल की अदालत ने छात्रों को जमानत दे दी। इसकी पुष्टि छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शफीक अहमद भट ने दी। उन्होंने कहा कि छात्रों को शनिवार देर शाम रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन

वकील ने कहा कि छात्रों के खिलाफ यूएपीए के आरोप हटा दिए गए हैं। भट्ट ने कहा, पुलिस ने सीजेएम अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें यूएपीए के आरोप हटा दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने कहा कि आरोपियों के माता-पिता के आश्वासन के बाद विचार विमर्श के बाद यूएपीए के आरोप हटा दिए गए। कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक वीके बिर्दी ने कहा कि छात्रों के माता-पिता ने आश्वासन दिया है कि उनके बच्चों से किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद जांच जारी रखने पर विचार किया गया।

पुलिस द्वारा एक गैर-स्थानीय छात्र की शिकायत की जांच शुरू करने के बाद छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने छात्रों पर यूएपीए की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया था, जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को उकसाने या सलाह देने से संबंधित है और सात साल की जेल की सजा है।


छात्रों पर आईपीसी की धारा 505 और 506 भी लगाई गईं, जो सार्वजनिक शरारत और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने पर जेल की सजा पांच साल तक हो सकती है। यूएपीए के तहत छात्रों पर मामला दर्ज करने की राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की थी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आखिरकार अच्छी समझदारी की जीत हुई और उनका भविष्य खतरे से बच गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed