श्रीनगर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जम्मू-कश्मीर ने बडगाम के काकन मरन स्थित मेसर्स अरवाह पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इकाई का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इकाई के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद 5 अक्टूबर 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पानी की गुणवत्ता की जांच और निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई। जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज सत्यापन के लिए पेश नहीं किए गए, जबकि बोतल कैपिंग और सीलिंग मैकेनिज्म में खराबी पाई गई, जिससे लीकेज हो रहा था।
इन कमियों से गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छ निर्माण प्रथाओं और पैकेज्ड पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए। पैकेज्ड पेयजल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चिह्नित उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणी है, जिसके लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की आवश्यकता होती है। खाद्य व्यवसाय संचालक को 7 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बड़गाम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32(3) के तहत इकाई का लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित करने का आदेश दिया। इकाई को अगले आदेश तक परिसर में सभी गतिविधियां बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं उपभोक्ताओं से किसी भी असुरक्षित या मिलावटी खाद्य उत्पाद की शिकायत cfsjandk.fnd@jk.gov.in पर ईमेल के माध्यम से करने का अनुरोध किया गया है। संवाद