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श्रीनगर: सतीश टिक्कू हत्याकांड की सुनवाई आठ जुलाई तक के लिए स्थगित
Fri, 10 Jun 2022 10:30 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Fri, 10 Jun 2022 10:30 AM IST
सार
सतीश टिक्कू की हत्या के मामले में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थगन आदेश जारी करते हुए पुनरीक्षण याचिका के लिए आठ जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है।
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highcourt srinagar
- फोटो : फाइल
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विस्तार
कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या के मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत ने 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने यह स्थगन आदेश परिवार के वकील उत्सव बैंस द्वारा ई मेल के जरिये सुनवाई स्थगित करने के आग्रह के बाद दिया है।
उत्सव बैंस ने मेल में आग्रह किया था कि टिक्कू के परिवार की ओर से वर्तमान आपराधिक संशोधन याचिका को जिला सत्र न्यायाधीश जम्मू की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है। ऐसे में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इसके बाद प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थगन आदेश जारी करते हुए पुनरीक्षण याचिका के लिए आठ जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है।
याचिकाकर्ता सतीश टिक्कू के भाई, महाराज कृष्ण टिक्कू ने पिछले साल 1 सितंबर को एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। उस आदेश में फरवरी 1990 में हुई कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या के संबंध में जांच पूरी करने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन किया गया था। आरोप पत्र वकील की गैर हाजिरी के कारण खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका में महाराज कृष्ण टिक्कू ने कहा कि उनके भाई सतीश टिक्कू एक सामाजिक कार्यकर्ता व कश्मीरी पंडित थे, जो उन कश्मीरी पंडित परिवारों को समर्थन दे रहे थे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी 1990 को फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के साथ सह-अभियुक्तों ने हब्बाकदल में टिक्कू पर गोलियां चलाईं। इसके कारण उन्हें घातक चोटें आईं और उन्हें एसएमएचएस श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका निवेदन है कि मामले को उनके वकील के अनुरोध के अनुसार स्थगित करने के बजाय वकील के गैर हाजिर रहने के कारण खारिज कर दिया गया। इस आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी जा रही है।
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उत्सव बैंस ने मेल में आग्रह किया था कि टिक्कू के परिवार की ओर से वर्तमान आपराधिक संशोधन याचिका को जिला सत्र न्यायाधीश जम्मू की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है। ऐसे में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इसके बाद प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थगन आदेश जारी करते हुए पुनरीक्षण याचिका के लिए आठ जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है।
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याचिकाकर्ता सतीश टिक्कू के भाई, महाराज कृष्ण टिक्कू ने पिछले साल 1 सितंबर को एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। उस आदेश में फरवरी 1990 में हुई कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या के संबंध में जांच पूरी करने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन किया गया था। आरोप पत्र वकील की गैर हाजिरी के कारण खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका में महाराज कृष्ण टिक्कू ने कहा कि उनके भाई सतीश टिक्कू एक सामाजिक कार्यकर्ता व कश्मीरी पंडित थे, जो उन कश्मीरी पंडित परिवारों को समर्थन दे रहे थे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी 1990 को फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के साथ सह-अभियुक्तों ने हब्बाकदल में टिक्कू पर गोलियां चलाईं। इसके कारण उन्हें घातक चोटें आईं और उन्हें एसएमएचएस श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका निवेदन है कि मामले को उनके वकील के अनुरोध के अनुसार स्थगित करने के बजाय वकील के गैर हाजिर रहने के कारण खारिज कर दिया गया। इस आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी जा रही है।
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