फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   jammu kashmir High Court said Hizbul Area Commander's life sentence will remain intact

Jammu Kashmir: हिजबुल के एरिया कमांडर की उम्रकैद की सजा रहेगी बरकरार- हाईकोर्ट

Tue, 27 Sep 2022 06:12 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Tue, 27 Sep 2022 06:12 PM IST
सार

वर्ष 2002 में भद्रवाह के रहने वाले फारूक अहमद ने अब्दुल क्यूम नाम के व्यक्ति की आतंक फैलाने के मकसद से हत्या कर दी थी। 

विज्ञापन
jammu kashmir High Court said Hizbul Area Commander's life sentence will remain intact
jammu high court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिजबुल मुजाहिद्दीन के एरिया कमांडर को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और मोहम्मद अकरम की खंडपीठ ने आतंकी फारूक अहमद की अर्जी पर सुनवाई की। वर्ष 2002 में भद्रवाह के रहने वाले फारूक अहमद ने अब्दुल क्यूम नाम के व्यक्ति की आतंक फैलाने के मकसद से हत्या कर दी थी। 

विज्ञापन


बाद में यह आतंकी पकड़ा गया। इसके बाद निचली अदालत ने आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले को आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सोमवार को सुनवाई की गई।  
विज्ञापन

खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में और भी आरोपी थे, जिनको सजा सुनाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ऐसे में अब अकेला आरोपी ही बचा है जो अपराध में शामिल था। उक्त दलीलों के साथ आरोपी को सुनाई गई सजा बरकरार रखी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन





 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed