फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   jammu and kashmir news

Srinagar News: हाईकोर्ट ने बीआरओ के मेजर की याचिका खारिज की

विज्ञापन
jammu and kashmir news
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक मेजर की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आकस्मिक वेतनभोगी मजदूर की भर्ती और वेतन भुगतान में कथित अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराया।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति संजय धार की पीठ ने मेजर बी. किशन की याचिका को खारिज किया। मेजर ने अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही और केंद्रीय सिविल सेवा सीसीए नियम 1965 के तहत लगाए गए दंड को चुनौती दी थी।
विज्ञापन

मेजर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक हेडक्वार्टर 81 आरसीसी ग्रिफ के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन पर बीआरओ के दिशा-निर्देशों का पालन न करने का आरोप था। उन पर सीपीएल के लिए बैंक खाते न खुलवाना, भर्ती रिकॉर्ड सही से न रखना और पहचान पत्र जारी करने में देरी के आरोप लगे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार करीब 60 सीपीएल को बैंक खातों के बजाय आईसीआईसीआई बैंक के पे-डायरेक्ट कार्ड से भुगतान किया गया। साथ ही केवाईसी वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट और कैश-बुक रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं रखे। दस्तावेजों में गड़बड़ी व मजदूरों को पहचान पत्र जारी करने में देरी पाई गई।

प्राधिकरण ने मेजर पर तीन साल तक वेतनमान में एक स्टेज की कटौती का दंड लगाया। इस दौरान उन्हें वेतन वृद्धि लेने की अनुमति दी गई और कहा गया कि दंड अवधि के बाद भविष्य की वेतन वृद्धि पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed