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दो पाक नागरिक घुसपैठ के आरोप से बरी

Mon, 13 Apr 2015 10:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, राजोरी
ब्यूरो/अमर उजाला, राजोरी Updated Mon, 13 Apr 2015 10:56 AM IST
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two pakistani citizen acquitted of charges of trespassing

भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से घुसने के आरोप में सजा काट रहे दो पाकिस्तानी नागरिकों को पुंछ कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोनों को उनके वतन भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने दोनों नागरिकों को जेल से रिहा कर थाने में लाया है। गौरतलब है कि पप्पू हुसैन पुत्र अब्दुल अजीज निवासी पलंदरी को वर्ष 2009 में मेंढर तहसील में नियंत्रण रेखा के पास से गिरफ्तार किया गया था।

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जबकि तालिब हुसैन पुत्र याकूब हुसैन निवासी मंडल शरीफ रावलाकोट को वर्ष 2012 में गिरफ्तार किया गया था। दोनों के खिलाफ धारा 2/3 इग्रीस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को दोनों को पुंछ कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई में जज ने पाया कि दोनों पर अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसने के लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके हैं। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को आरोपों से बरी कर दिया।
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कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को जरूरी कार्यवाही कर रिहा किया जाए और उनके वतन भेजा जाए। इसके बाद पुलिस ने दोनों पाक नागरिकों को जेल से रिहा कर थाने में लाया है। यहां से एक-दो दिन में उन्हें उनके वतन भेज दिया जाएगा।
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सीमा क्षेत्र से संदिग्ध पकड़ा
गजनसू क्षेत्र में सेना की ओर से सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सेना की ओर से सीमा क्षेत्र में गैडला गांव में नाका लगाया था। वहां पर एक गोरखा आवारा घूमता मिला।


सेना ने पूछताछ की तो वह इस क्षेत्र में आने को कोई ठोस कारण नहीं बता पाया, जिसे मजीद पूछताछ के लिए कानाचक्क पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच के बाद उसको छोड़ दिया। मूल रूप से नेपाल का रहने वाला यह व्यक्ति शहर में किसी दुकान पर काम करता है। नशा कर वह गजनसू क्षेत्र में चला गया था।

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