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खाद्य सुरक्षा विभाग ने टाउन हॉल राजोरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया
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राजोेरी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खाद्य उत्पादों की स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में ढाबे, होटलों, फूड वेंडिंग प्रतिष्ठानों और कई अन्य के खाद्य व्यवसाय संचालकों ने भाग लिया।
खाद्य व्यवसाय संचालकों को सूचित किया गया कि उनके लिए इस वर्ष 28 और 29 नवंबर को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन नामक एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। नियम अनुसार सभी केंद्रीय और राज्य लाइसेंस प्राप्त के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर को अपने व्यावसायिक परिसर में कम से कम एक प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति होना चाहिए।
खाद्य व्यवसाय संचालकों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता और खेत से लेकर थाली तक खाद्य श्रृंखला की स्वच्छता सहित स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने और बुनियादी ढांचे और आसपास को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कहा गया। प्रतिभागियों से आग्रह किया गया कि वे अच्छे भोजन का उपयोग करने और उच्च वसा, चीनी और नमक खाद्य पदार्थों की खपत को सीमित करने के लिए एक स्पष्ट संदेश को घर-घर में अपनाएं और प्रसारित करें।
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खाद्य व्यवसाय संचालकों को भी खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया और उन्हें अधिनियम के आवश्यक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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खाद्य व्यवसाय संचालकों को सूचित किया गया कि उनके लिए इस वर्ष 28 और 29 नवंबर को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन नामक एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। नियम अनुसार सभी केंद्रीय और राज्य लाइसेंस प्राप्त के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर को अपने व्यावसायिक परिसर में कम से कम एक प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति होना चाहिए।
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खाद्य व्यवसाय संचालकों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता और खेत से लेकर थाली तक खाद्य श्रृंखला की स्वच्छता सहित स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने और बुनियादी ढांचे और आसपास को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कहा गया। प्रतिभागियों से आग्रह किया गया कि वे अच्छे भोजन का उपयोग करने और उच्च वसा, चीनी और नमक खाद्य पदार्थों की खपत को सीमित करने के लिए एक स्पष्ट संदेश को घर-घर में अपनाएं और प्रसारित करें।
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खाद्य व्यवसाय संचालकों को भी खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया और उन्हें अधिनियम के आवश्यक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।