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फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में एनरोलमेंट नहीं तो वेतन नहीं, डीसी राजोरी

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राजोेरी। उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश में डीसी विकास कुंडल ने सभी डीडीओ को 31 मार्च से पहले कार्यालय में फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित करने का निर्देश दिया है। आदेश दिया है कि जिस किसी की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं होगी उसे वेतन जारी नहीं किया जाएगा। डीडीओ को भी सिस्टम में कर्मचारियों का नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसके अलावा डीडीओ को इसके लिए कोषागार में प्रस्तुत वेतन बिल के साथ एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसके बिना कोषागार अधिकारियों को किसी भी वेतन, मजदूरी बिल की पेमेंट जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है। जिले के सरकारी कार्यालयों संस्थानों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने और दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, सभी डीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे राजोेरी उपस्थिति पोर्टल पर अपने कार्यालयों की दैनिक उपस्थिति जमा करना सुनिश्चित करें। डीडीसी के आदेश मे आगे कहा गया है कि मार्च 2022 के महीने के लिए किसी भी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के पक्ष में कोई वेतन तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन्होंने खुद को फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में नामांकित नहीं किया है।
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