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कोरोना नियमों का उलंघन करने के आरोप में पी एच ई कर्मचारी निलंबित,जांच के आदेश
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पुंछ। जिला मैजिस्ट्रेट इन्द्र जीत ने शुक्रवार देर शाम को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी एक पीएचसी कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही तहसीलदार हवेली को पूरे मामले की जांच कर सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए।
जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेशानुसार सीएमओ कार्यालय पुंछ की तरफ से भेजे गए पत्र और तहसीलदार की तरफ से लिखे पत्र में बताया गया कि मोहम्मद बशीर पुत्र मोहम्मद दीन निवासी चंडक पीएचसी चंडक में किए गए कोरोना रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। पीएचसी में तैनात स्टाफ की तरफ से उसे बार-बार 10 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन वह बार बार कोरोना नियमों का उल्लंघन करता रहा।
एक दिन पहले वह सुरनकोट में एक डॉक्टर से मिलने गया और वहां एक शादी समारोह में भी शामिल हुआ। इसके बाद उसने पीएचसी चंडक के कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। सीएमओ और तहसीलदार के पत्र और आरोपी के बार बार नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया।
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जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेशानुसार सीएमओ कार्यालय पुंछ की तरफ से भेजे गए पत्र और तहसीलदार की तरफ से लिखे पत्र में बताया गया कि मोहम्मद बशीर पुत्र मोहम्मद दीन निवासी चंडक पीएचसी चंडक में किए गए कोरोना रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। पीएचसी में तैनात स्टाफ की तरफ से उसे बार-बार 10 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन वह बार बार कोरोना नियमों का उल्लंघन करता रहा।
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एक दिन पहले वह सुरनकोट में एक डॉक्टर से मिलने गया और वहां एक शादी समारोह में भी शामिल हुआ। इसके बाद उसने पीएचसी चंडक के कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। सीएमओ और तहसीलदार के पत्र और आरोपी के बार बार नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया।
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