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कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के बिना नगर में दुकान खोलने की नहीं होगी इजाजत

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corona hotspot
पुंछ। अब पुंछ नगर में कोई भी दुकानदार तब तक दुकान का शटर नही उठा पाएगा जब तक वह कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराने के बाद उसकी निगेटिव रिपोर्ट और सीएम से जारी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेगा।
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यह घोषणा मंगलवार देर शाम पुलिस की गाड़ी से मुनादी करते हुए दुकानदारों को निर्देश दिए हैं। पुलिस की तरफ से यह मुनादी जिला मजिस्ट्रेट राहुल यादव की तरफ से कराई गई। कोरोना की कड़ी को तोड़ने और संक्रमण को आगे और न फैलने के लिए किए जाने वाले उपायों के अंतर्गत किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार नगर के हर दुकानदार और उसके यहां काम करने वाले कर्मचारियों को पहले कोरोना का टेस्ट कराना होगा। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही दुकानदार को दुकान खोलने की अनुमति होगी। प्रशासन की तरफ से दुकानदारों के कोरोना सैंपल एकत्र करने के लिए नगर में मोबाइल लैब को भी तैनात करने का निर्णय लिया गया है। नगरवासियों और बड़ी संख्या में दुकानदारों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसमें सहयोग करने की बात कही है।
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