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Kathua News: युवकों ने शराब पीकर किया हंगामा, दो दिन तीन-तीन घंटे सेवा की सुनाई सजा
Sun, 20 Apr 2025 01:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sun, 20 Apr 2025 01:57 AM IST
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पहले दिन कोर्ट परिसर की करवाई सफाई
कठुआ। कोर्ट ने बिलावर में शराब पीकर हंगामा करने वालों को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। मुंसिफ कोर्ट बिलावर ने चार दोषियों को दो दिन के लिए तीन-तीन घंटे सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। चारों दोषियों से पहले दिन शनिवार को कोर्ट परिसर में तीन घंटे साफ सफाई करवाई गई। रविवार को उपजिला अस्पताल बिलावर में उन्हें तीन घंटे सफाई करनी होगी।
बीते वर्ष बीएनएस के नये कानून लागू होने के बाद जिले में पहली बार किसी कोर्ट ने सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। जिसमें दोषी से साफ-सफाई करवाई जा रही है। इससे पहले इस तरह के मामलों में जुर्माना या कारावास की सजा सुनाई जाती थी। बता दें कि बीती शुक्रवार को बिलावर पुलिस ने चार लोगों को सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को उनकी मेडिकल जांच करवा कर मुंसिफ कोर्ट बिलावर में पेश किया गया। मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को शराब पीकर हंगामा करने का दोषी पाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने दोषियों को पारंपरिक कारावास की सजा देने के बजाय सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा का विकल्प चुना। दोषियों में तीन की पहचान शिवा और राजू निवासी फिल्लौर जालंधर, मंजू निवासी जगराओं निवासी पंजाब और एक आरोपी की पहचान राकेश निवासी बिलावर के रूप में हुई है।
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कठुआ। कोर्ट ने बिलावर में शराब पीकर हंगामा करने वालों को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। मुंसिफ कोर्ट बिलावर ने चार दोषियों को दो दिन के लिए तीन-तीन घंटे सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। चारों दोषियों से पहले दिन शनिवार को कोर्ट परिसर में तीन घंटे साफ सफाई करवाई गई। रविवार को उपजिला अस्पताल बिलावर में उन्हें तीन घंटे सफाई करनी होगी।
बीते वर्ष बीएनएस के नये कानून लागू होने के बाद जिले में पहली बार किसी कोर्ट ने सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। जिसमें दोषी से साफ-सफाई करवाई जा रही है। इससे पहले इस तरह के मामलों में जुर्माना या कारावास की सजा सुनाई जाती थी। बता दें कि बीती शुक्रवार को बिलावर पुलिस ने चार लोगों को सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को उनकी मेडिकल जांच करवा कर मुंसिफ कोर्ट बिलावर में पेश किया गया। मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को शराब पीकर हंगामा करने का दोषी पाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने दोषियों को पारंपरिक कारावास की सजा देने के बजाय सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा का विकल्प चुना। दोषियों में तीन की पहचान शिवा और राजू निवासी फिल्लौर जालंधर, मंजू निवासी जगराओं निवासी पंजाब और एक आरोपी की पहचान राकेश निवासी बिलावर के रूप में हुई है।
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