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Kathua News: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी पर कोर्ट ने लगाया 500 रुपये का जुर्माना
Fri, 15 Aug 2025 01:32 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Fri, 15 Aug 2025 01:32 AM IST
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कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) ने दो साल पुराने लापरवाही से वाहन चालने के मामले में दोषी पर 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार, दोषी ने जुर्माने को मौके पर अदा कर दिया। इसके बाद कोर्ट दोषी के जमानती और व्यक्तिगत बांड को खारिज कर मामले का निपटारा कर दिया।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, मामला वर्ष 2013 का है। जिसमें आरोपी नरेश सिंह पुत्र सरन सिंह निवासी रसूह कठुआ पर आरोप था कि उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें दीवान सिंह पुत्र भूरी सिंह निवासी मंगोटा हटली गंभीर रूप से घायल हो गए था। इसके बाद लखनपुर थाना में इसकी शिकायत कर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279/337/338 के तहत मामला दर्ज कर चालान को 21 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। बीती 11 अगस्त को अभियुक्त और दुर्घटना में घायल व्यक्ति दोनों कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर समझौता हो चुका है और वे अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि वे भविष्य में सुखमय जीवन जीना चाहते हैं और विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने पीड़ित के बयान को स्वीकार करते हुए आईपीसी की धारा 337 और 338 के तहत आरोपों को समाप्त कर दिया और आरोपी को इन धाराओं से बरी करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा इसी दिन आरोपी ने अपने वकील के माध्यम में आईपीसी की धारा 279 के तहत अपना दोष स्वीकार किया। हालांकि कोर्ट ने आरोपी से कहा कि वह इस अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो फैसला उसके खिलाफ भी पड़ा जा सकता है, लेकिन आरोपी अपना स्वीकारोक्ति बयान पर अड़ा रहा। इसके बाद उसे दोषी करार देते हुए उसे चेतावनी दी और भविष्य में सतर्क रहकर वाहन चलाने की सलाह दी गई। चूंकि दोषी पहली बार अपराध में संलिप्त पाया गया, इसलिए अदालत ने नरमी बरतते हुए उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे दोषी ने मौके पर ही अदालत में जमा कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, मामला वर्ष 2013 का है। जिसमें आरोपी नरेश सिंह पुत्र सरन सिंह निवासी रसूह कठुआ पर आरोप था कि उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें दीवान सिंह पुत्र भूरी सिंह निवासी मंगोटा हटली गंभीर रूप से घायल हो गए था। इसके बाद लखनपुर थाना में इसकी शिकायत कर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279/337/338 के तहत मामला दर्ज कर चालान को 21 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। बीती 11 अगस्त को अभियुक्त और दुर्घटना में घायल व्यक्ति दोनों कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर समझौता हो चुका है और वे अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि वे भविष्य में सुखमय जीवन जीना चाहते हैं और विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने पीड़ित के बयान को स्वीकार करते हुए आईपीसी की धारा 337 और 338 के तहत आरोपों को समाप्त कर दिया और आरोपी को इन धाराओं से बरी करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा इसी दिन आरोपी ने अपने वकील के माध्यम में आईपीसी की धारा 279 के तहत अपना दोष स्वीकार किया। हालांकि कोर्ट ने आरोपी से कहा कि वह इस अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो फैसला उसके खिलाफ भी पड़ा जा सकता है, लेकिन आरोपी अपना स्वीकारोक्ति बयान पर अड़ा रहा। इसके बाद उसे दोषी करार देते हुए उसे चेतावनी दी और भविष्य में सतर्क रहकर वाहन चलाने की सलाह दी गई। चूंकि दोषी पहली बार अपराध में संलिप्त पाया गया, इसलिए अदालत ने नरमी बरतते हुए उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे दोषी ने मौके पर ही अदालत में जमा कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।
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