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Kathua News: अदालत ने सड़क हादसे में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी
Fri, 29 Aug 2025 12:18 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Fri, 29 Aug 2025 12:18 AM IST
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट अदालत कठुआ ने 2018 के एक सड़क हादसे में आरोपी सुखविंदर सिंह को बरी कर दिया है। यह मामला कठुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 220/2018 से जुड़ा था, जिसमें आरोपी पर तेज और लापरवाह ड्राइविंग (धारा 279), चोट पहुंचाने (धारा 337) और लापरवाही से मौत (धारा 304-ए) के आरोप लगाए गए थे।
अदालत में अभियोजन पक्ष 14 में से केवल 5 गवाहों को ही पेश कर सका। मुख्य घायल गवाह शेखर रैना ने आरोपी की पहचान करने से इनकार कर दिया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। वाहन की जांच करने वाले मैकेनिक प्रकाश और वाहन जब्ती के गवाह दिलदार सिंह ने भी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस बयान नहीं दिया। मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टरों ने दुर्घटना की पुष्टि तो की, लेकिन आरोपी की भूमिका स्पष्ट नहीं कर सके।
अभियोजन पक्ष को कई अवसर दिए गए, लेकिन वे अन्य गवाहों को पेश नहीं कर सके। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा। इसके आधार पर न्यायाधीश अमनदीप कौर ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और जब्त दस्तावेजों को अपील अवधि के बाद वापस करने का आदेश दिया।
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अदालत में अभियोजन पक्ष 14 में से केवल 5 गवाहों को ही पेश कर सका। मुख्य घायल गवाह शेखर रैना ने आरोपी की पहचान करने से इनकार कर दिया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। वाहन की जांच करने वाले मैकेनिक प्रकाश और वाहन जब्ती के गवाह दिलदार सिंह ने भी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस बयान नहीं दिया। मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टरों ने दुर्घटना की पुष्टि तो की, लेकिन आरोपी की भूमिका स्पष्ट नहीं कर सके।
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अभियोजन पक्ष को कई अवसर दिए गए, लेकिन वे अन्य गवाहों को पेश नहीं कर सके। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा। इसके आधार पर न्यायाधीश अमनदीप कौर ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और जब्त दस्तावेजों को अपील अवधि के बाद वापस करने का आदेश दिया।
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