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Kathua News: पशु तस्करी मामले में दोषी पर लगाया 2,050 रुपये जुर्माना
Tue, 20 May 2025 01:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Tue, 20 May 2025 01:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने के दोषी पर 2,050 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आदेश के अनुसार दोषी को बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध के लिए 2,000 रुपये जुर्माना और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध के लिए 50 रुपये भरने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शबदीन निवासी वार्ड 8 प्रेता नगरोटा बसोहली के खिलाफ लखनपुर थाना में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना और पशुओं के प्रति क्रूरता के अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। बीते 13 मई को आरोपी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में समक्ष अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए याचिका दायर की गई। अपराध के विवरण आरोपी को बताए गए हैं और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। आरोपी को सूचित किया गया है कि वह ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो फैसला उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है।
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस की धारा 223 और पीसीए अधिनियम 11 के तहत सजा के बारे में भी अवगत कराया गया है।
मगर इसके बावजूद आरोपी ने जोर दिया कि वह अपने अपराध के लिए बयान दर्ज करवाना चाहता है। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहरा कर 2,050 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने के दोषी पर 2,050 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आदेश के अनुसार दोषी को बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध के लिए 2,000 रुपये जुर्माना और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध के लिए 50 रुपये भरने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शबदीन निवासी वार्ड 8 प्रेता नगरोटा बसोहली के खिलाफ लखनपुर थाना में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना और पशुओं के प्रति क्रूरता के अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। बीते 13 मई को आरोपी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में समक्ष अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए याचिका दायर की गई। अपराध के विवरण आरोपी को बताए गए हैं और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। आरोपी को सूचित किया गया है कि वह ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो फैसला उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है।
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इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस की धारा 223 और पीसीए अधिनियम 11 के तहत सजा के बारे में भी अवगत कराया गया है।
मगर इसके बावजूद आरोपी ने जोर दिया कि वह अपने अपराध के लिए बयान दर्ज करवाना चाहता है। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहरा कर 2,050 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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