फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   Rs 2,050 fine imposed on the accused in animal smuggling case

Kathua News: पशु तस्करी मामले में दोषी पर लगाया 2,050 रुपये जुर्माना

Tue, 20 May 2025 01:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Tue, 20 May 2025 01:03 AM IST
विज्ञापन
Rs 2,050 fine imposed on the accused in animal smuggling case
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने के दोषी पर 2,050 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आदेश के अनुसार दोषी को बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध के लिए 2,000 रुपये जुर्माना और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध के लिए 50 रुपये भरने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शबदीन निवासी वार्ड 8 प्रेता नगरोटा बसोहली के खिलाफ लखनपुर थाना में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना और पशुओं के प्रति क्रूरता के अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। बीते 13 मई को आरोपी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में समक्ष अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए याचिका दायर की गई। अपराध के विवरण आरोपी को बताए गए हैं और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। आरोपी को सूचित किया गया है कि वह ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो फैसला उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है।
विज्ञापन

इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस की धारा 223 और पीसीए अधिनियम 11 के तहत सजा के बारे में भी अवगत कराया गया है।
मगर इसके बावजूद आरोपी ने जोर दिया कि वह अपने अपराध के लिए बयान दर्ज करवाना चाहता है। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहरा कर 2,050 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed